Suggestions For New COVID-19 Guidelines Jharkhand
क्या झारखंड में लगेगा लॉकडाउन? बढ़ते कोरोना संकट के बीच स्वास्थ्य विभाग ने दिए कई सुझाव, रांची
झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus Cases in Jharkhand) के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले दस दिनों में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर तीन हजार के करीब पहुंच गई है। इसे देखते हुए अब हेमंत सोरेन सरकार (Hemant Soren) भी कई पाबंदियां लगाने पर विचार कर रही है। स्वास्थ्य विभाग (Jharkhand Health Dept) ने आगामी 15 जनवरी तक शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का सुझाव दिया है। हालांकि, इसमें जरूरी सेवाओं को मुक्त रखा जाएगा। इस पर फैसला आपदा प्रबंधन की बैठक में होगा। इस बीच सीएम हेमंत सोरेन ने एक ट्वीट भी किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा- अफवाहों पर ध्यान नहीं दें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने अलग-अलग विभागों से सुझाव मांगे हैं। हेमंत सोरेन ने रविवार देर शाम को ट्वीट कर कहा, ‘सरकार सुरक्षा के लिए सभी पहलुओं पर बारीकी से नजर रख रही है। आपदा प्राधिकार की सोमवार को प्रस्तावित बैठक में सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर सभी लोगों के हित में उचित फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि तब तक सभी से अनुरोध है कि अफवाह पर ध्यान ना दें। मास्क के बिना घरों से बाहर ना निकलें। घर के बुजुर्गों और बच्चों का विशेष ध्यान रखें।’
झारखंड में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का सुझाव
झारखंड स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव को पत्र लिखकर आगामी 15 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाने का सुझाव दिया है। इसके साथ-साथ पार्क, धार्मिक स्थल, जिम समेत कई जगहों को बंद करने की भी बात कही गई है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आगामी 15 जनवरी तक बंद कर दिए जाएं। वहीं स्वीमिंग पुल, जिम, इंडोर स्टेडियम को भी 15 जनवरी तक बंद रखने का जिक्र है।
स्वास्थ्य विभाग ने इन पाबंदियों का दिया सुझाव
- झारखंड में 15 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाने का सुझाव
- पार्क, धार्मिक स्थल, जिम किए जाएं बंद
- सभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आगामी 15 जनवरी तक कर दिए बंद
- स्वीमिंग पुल, जिम, इंडोर स्टेडियम को भी 15 जनवरी तक बंद रखने का जिक्र
- धार्मिक स्थल में श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सिर्फ मंदिर के पुजारी ही कर सकेंगे पूजा कर सकेंगे।
- हाट-बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने का सुझाव
- शादी और अन्य सामाजिक समारोह में 50 से अधिक की भीड़ एकत्रित नहीं हो, कम से एक या दो डोज वैक्सीन लेने वाले को ही इनमें भागीदारी की अनुमति मिले।
- रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर भी रोक लगाई जाए, ऐसी स्थिति में अगले आदेश तक केवल होम डिलीवरी की सुविधा मिले।
- स्वास्थ्य सचिव की ओर से गैर जरूरी दुकानों को अल्टरनेट डे पर खोलने की सलाह
- रविवार को गैर जरूरी दुकानें पूरी तरह से बंद रखने का जिक्र
- कार्यालयों में 50 फीसदी उपस्थिति के साथ हो काम, बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर लगे रोक। ऑफिस में एसी चलाने की अनुमति नहीं दी जाए।
- मॉल को भी बंद करने का सुझाव, अगर खुले तो केवल 25 फीसदी लोगों को ही प्रवेश की अनुमति मिले। साथ ही दोनों वैक्सीन लेने वाले को ही एंट्री दी जाए।
- दूसरे राज्यों से आने वालों को 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी करने का सुझाव
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