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प्रवर्तन निदेशालय। ईडी एक आर्थिक खुफिया संगठन है,Enforcement Directorate

प्रवर्तन निदेशालय। ईडी एक आर्थिक खुफिया संगठन है जो अर्थशास्त्र के कानूनों को लागू करता है और देश में वित्तीय अपराधों से बचाव करता है। ईडी राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत आता है। ईडी की स्थापना 1956 में हुई थी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्र का कार्यकाल सितंबर 2023 को खत्म हो गया। उनकी जगहराहुल नवीनको ईडी का अंतरिम डायरेक्टर नियुक्त किया गया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) एक घरेलू कानून प्रवर्तन एजेंसी और आर्थिक खुफिया एजेंसी है जो भारत में आर्थिक कानूनों को लागू करने और आर्थिक अपराधों से लड़ने के लिए जिम्मेदार है। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का हिस्सा है। प्रवर्तन निदेशालय, मनी लॉन्ड्रिंग, विदेशी मुद्रा उल्लंघन, भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों जैसे संबंधित मामलों की जांच और मुकदमा चलाने पर ध्यान केंद्रित करती है। इसका प्राथमिक उद्देश्य काले धन की उत्पत्ति और प्रसार पर अंकुश लगाना है और विदेशी मुद्रा और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम से संबंधित कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना होता है।

विनिमय नियंत्रण कानूनों के उल्लंघन,Enforcement Directorate

ईडी की उत्पत्ति 1 मई 1956 से हुई, जब विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 के तहत विनिमय नियंत्रण कानूनों के उल्लंघन से निपटने के लिए आर्थिक मामलों के विभाग के भीतर एक “प्रवर्तन इकाई” का गठन किया गया था। 1957 में, इकाई का नाम बदल दिया गया था प्रवर्तन निदेशालय के रूप में. हालाँकि, हाल के वर्षों में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्यकर्ताओं, विद्वानों और राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ इसके दुरुपयोग के लिए प्रवर्तन निदेशालय की आलोचना की गई है।

उद्देश्य
प्रवर्तन निदेशालय का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार के तीन प्रमुख अधिनियमों को लागू करना है, अर्थात् विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए), और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 FEOA है ।

संगठनात्मक संरचना
प्रवर्तन निदेशालय, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जिसका का नेतृत्व प्रवर्तन निदेशक करता हैं। मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली में पांच क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिनकी अध्यक्षता विशेष प्रवर्तन निदेशक करते हैं।

निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय

निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय पुणे, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, कोच्चि, दिल्ली, पणजी, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना और श्रीनगर में हैं।[ इनका नेतृत्व एक संयुक्त निदेशक करता है।

निदेशालय के मंगलुरु, भुवनेश्वर, कोझीकोड, इंदौर, मदुरै, नागपुर, इलाहाबाद, रायपुर, देहरादून, रांची, सूरत, शिमला, विशाखापत्तनम और जम्मू में उप-क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिनका नेतृत्व एक उप निदेशक करता है।

विशेष अदालतें
पीएमएलए की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध की सुनवाई के लिए, केंद्र सरकार (उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से) एक या अधिक सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में नामित करता है। अदालत को “पीएमएलए कोर्ट” भी कहा जाता है। पीएमएलए अदालत द्वारा पारित किसी भी आदेश के खिलाफ कोई भी अपील सीधे उस क्षेत्राधिकार के लिए उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है।[9]

ईडी को नियंत्रित करने वाले संसद के अधिनियम

ईडी को नियंत्रित करने वाले संसद के अधिनियम
विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा)[19]
धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए)
भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (FEOA)
विदेशी मुद्रा का संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 (COFEPOSA)


आंतरिक संरचना
प्रवर्तन निदेशालय में अधिकारियों का निम्नलिखित पद-क्रम है; सहायक प्रवर्तन अधिकारी-प्रवर्तन अधिकारी-सहायक निदेशक-उप निदेशक-संयुक्त निदेशक-विशेष निदेशक-निदेशक। हालाँकि, बढ़ते कार्यभार के साथ और पदानुक्रमित आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए अतिरिक्त निदेशक जैसे अन्य पदनाम भी पेश किए गए हैं। निदेशालय अधिकारियों को सहायक प्रवर्तन अधिकारी (एईओ) के रूप में भर्ती करता है। एईओ को पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों पर पदोन्नत किया जाता है और वे अपने पूरे करियर के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की सेवा करते हैं, हालांकि अधिकारियों का एक बड़ा हिस्सा विभिन्न स्तरों पर प्रतिनियुक्ति पर लिया जाता है और वे 2 से 5 वर्षों के लिए ईडी में अस्थायी आधार पर बने रहते हैं।

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